नलकूपो को असुरक्षित छोडा तो होगी कार्यवाही कलेक्टर ने दिये अधिकारियों को निर्देश
श्योपुर, 31 दिसंबर 2024
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में नलकूपो को खुला तथा असुरक्षित छोडे जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा एजेंसियो पर कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति अथवा एजेंसी नलकूप को खुला और असुरक्षित छोडती है तो प्रथम उल्लंघन पर 10 हजार रूपये तथा पुर्नरावृत्ति किये जाने पर 25 हजार रूपये मय समस्त व्यय राशि अर्थदण्ड लगाया जायेगा। इसके लिए ईई पीएचई नोडल अधिकारी के रूप में नियत है।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा शासन आदेश के क्रम में निर्देश दिये गये है कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो के खुले बोरवैल, कुए एवं बावडी जो कि जनहानि का कारण बन सकती है, ऐसी संरचनाओ को विधिवत हटाकर अथवा पाटने की कार्यवाही एसडीएम द्वारा पूर्ण कराई जायेगी। यह कार्य ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायो द्वारा किया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित भूमि स्वामी से होगी अन्यथा की स्थिति में आपराधिक कार्यवाही की जायेगी। नलकूल खनन करने वाले शासकीय तथा निजी मशीनो का पंजीयन मप्र राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल अथवा मोबाइल एप पर कराया जाना सुनिश्चित किया जायें। नलकूप खनन एजेंसी बिना केसिंग वाले कूप को मिट्टी, रेत या मुरम से भरने के लिए उत्तरदायी होगे। खनन पूर्व एजेंसी को पोर्टल अथवा मोबाइल एप पर जानकारी भरना होगी।
इन कार्यो के लिए कार्यपालन यंत्री पीएचई को नोडल अधिकारी है, जो संबंधित विभागो से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर से समन्वय कर निराकरण करायेगे। इस संबंध में परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, पीएचई ईई, ईई जल संसाधन, उप संचालक कृषि तथा जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
Comments
Post a Comment