भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना संत रविदास स्वरोजगार योजना में करें आवेदन आदिवसी वर्ग के युवाओं को मिलेंगे 1 से 50 लाख तक ऋण
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना
आदिवसी वर्ग के युवाओं को मिलेंगे 1 से 50 लाख तक ऋण
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में एक लाख तक मिलेगा ऋण
संत रविदास स्वरोजगार योजना में मिलेगा 50 लाख तक ऋण
श्योपुर, 19 जनवरी 2025
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना ,टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना में करें आवेदन
मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा हितग्राहियों से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है। योजना में आदिवासी वर्ग के युवाओं को 1 से 50 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध होगा। इस संबंध में आवेदन समस्त पोर्टल पर ऑनलाइन किये जा सकते है तथा अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय स्थित आदिवासी वित्त विकास निगम के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
आदिवासी वित्त विकास निगम के शाखा प्रबंधक एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण एलआर मीणा ने बताया कि उक्त योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए जिले को 11 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के तहत लाभ लेने के लिए मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है तथा कक्षा 8वी परीक्षा उर्त्तीण हो, पात्र होगें। परिवार की वार्षिक आय सीमा 12 लाख रूपये से अधिक नही होना चाहिए। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए 50 लाख रूपये तक तथा सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 25 लाख रूपये तक का ऋण मिलेगा। इच्छुक आवेदक www.samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में एक लाख तक मिलेगा ऋण
मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है। योजना में आदिवासी वर्ग के सदस्यों को 10 हजार से 01 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध होगा। इस संबंध में आवेदन समस्त पोर्टल पर ऑनलाइन किये जा सकते है तथा अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय स्थित आदिवासी वित्त विकास निगम के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
आदिवासी वित्त विकास निगम के शाखा प्रबंधक एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण एलआर मीणा ने बताया कि उक्त योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए जिले को 105 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के तहत लाभ लेने के लिए मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे सदस्य जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है। योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 10 हजार से लेकर 01 लाख रूपये तक के ऋण प्राप्त कर सकते है। इच्छुक आवेदक www.samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते है।
संत रविदास स्वरोजगार योजना में मिलेगा 50 लाख तक ऋण
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना वर्ष 2024-25 अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस योजना में उद्योग इकाई स्थापित करने के लिए एक लाख से लेकर 50 लाख रूपये तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सेवा इकाई स्थापना के लिए एक लाख से 25 लाख रूपये तक ऋण लिये जा सकते है। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जिला श्योपुर ने बताया कि उद्योग जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग इसी प्रकृति की अन्य परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक लाख से लेकर 50 लाख रूपये तक का ऋण लिया जा सकता है। सेवा इकाई के तहत ब्यूटीपार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर, किराना व्यवसाय, कपडा व्यवसाय इत्यादि खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख से 25 लाख तक लोन लिया जा सकता है। ऐसे आवेदक जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है तथा न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 उर्तीण है और उनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नही है वे अपने आवेदन www.samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय के ऊपर स्थित समिति के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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