अवैध रेत भंडारण पर दो लाख 81 हजार का जुर्माना

 

श्योपुर, 11 जनवरी 2025

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा अवैध रूप से रेत का भंडारण किए जाने के मामले में संजय सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जादौन निवासी ग्राम चैनपुर तहसील वीरपुर पर दो लाख 81 हजार 250 रूपये जमा कराए जाने का आदेश पारित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार संजय सिंह ग्राम चैनपुर द्वारा चैनपुर घाट नदी से अवैध रूप से रेत भंडारण किए जाने से राशि कुल 2 लाख 81 हजार 250 रूपए अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव खनिज अधिकारी द्वारा कलेक्टर न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के द्वारा उक्त राशि जमा कराए जाने का आदेश पारित किया है।


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