ध्वनि विस्तारक यंत्रो के नियम विरूद्ध उपयोग पर कडी कार्यवाही के निर्देश
श्योपुर, 08 फरवरी 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने तेज आवाज में बजने वाले डीजे और लाउडस्पीकर पर सख्त कार्यवाही के निर्देश एसडीएम को दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे डीजे संचालक जो नियमों का उल्लघंन करते हैं या समय सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि स्कूली बच्चों की परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि तेज आवाज के कारण उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त तेज आवाज में बजने वाले डीजे और लाउडस्पीकर को लेकर शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। इसी के चलते कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा ऐसे मामलों पर कार्यवाही करने के निर्देश एसडीएम को दिए गये है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के दिशा निर्देशों ध्वनि प्रदुषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानो के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कराया जायें। ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग जिन भी स्थानो पर किया जा रहा है, वह संबंधित एसडीएम से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लें तथा निर्धारित मापदंड अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग किया जायें। इसके अलावा रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उक्त निर्देशो की अवहेलना पर कडी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।
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