गढला में पेयजल की व्यवस्था के लिए संपवैल निर्माण के साथ पुनरीक्षित डीपीआर शासन को भेजी गई है-कार्यपालन यंत्री पीएचई



श्योपुर, 14 फरवरी 2025

श्योपुर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड कराहल के ग्राम गढला में स्थापित नलजल योजना की रेट्रोफिटिंग कार्य योजना लागत राशि रू. 28.68 लाख को वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था, जिसका क्रियान्वयन मैसर्स के.सी.सी. देवकॉन इंदौर द्वारा अनुबंध निष्पादित कर वर्ष 2021-22 तक पूर्ण कराया गया था।

उक्त जानकारी देते हुए पीएचई के कार्यपालन यंत्री  शुभम अग्रवाल ने बताया कि ग्राम गढला के नलजल योजना का मूल स्वरूप स्पॉट सोर्स आधारित था. इसकी रेट्रोफिटिंग योजना अतर्गत पूर्व से स्थापित नलकूप से सीधे पंपिग के माध्यम से पाइप लाइन बिछाकर घरेलू नल कनेक्शन का कार्य कराया जाना था, अनुबंध के अनुसार ग्राम की योजनांतर्गत 3100 मी. पाइप लाइन और 140 घरेलू नल कनेक्शन का कार्य ग्राम के बंजारा बस्ती एवं पटेलिया बस्ती में किया गया था, किंतु योजना के अंतर्गत स्थापित नलकूप की जल आवक क्षमता कम होने के कारण पाइप लाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो सकी। विभाग द्वारा योजना क्रियान्ययन के उपरांत ग्राम के अलग-अलग स्थानों पर सर्वे उपरांत नवीन नलकूप खनन कराये गये, किंतु आवश्यक जल क्षमता का स्त्रोत प्राप्त नहीं हुआ, जिससे सीधे पंपिग द्वारा पाइप लाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई हो सके, जिस कारण तकनीकी रूप से स्टोरेज टैंक की आवश्यकता थी, जिसमें पानी को एकत्रित कर सप्लाई की जा सके, क्योकि स्वीकृत मूल डी.पी.आर में पानी के स्टोरेज हेतु स्टोरेज टैंक का प्रावधान नही था, उसी अनुरूप विभाग के निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा पाइप लाइन कार्य एवं नल कनेक्शन कार्य किया गया था।

अतः योजना को सफल बनाये रखने के लिये स्टोरेज टैक की आवश्यकता को देखते हुये एवं ग्राम गढ़ला के अंतर्गत छूटी हुई बसाहटो को जोड़ने हेतु स्वीकृत रेट्रोफिटिंग योजना का पुनरीक्षित प्रस्ताव लागत राशि रु. 77.19 लाख की तैयार कर स्वीकृत्ति के लिये शासन को भेजा जा चुका है। कार्य एजेंसी/ठेकेदार के द्वारा किये गये कार्य के अंतिग देयक का भुगतान खण्ड कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है तथा ठेकेदार के चलित देयको से काटी गई सुरक्षानिधि एवं अनुबंध के समय जमा परफार्मेस गांरटी/बैंक गांरटी ठेकेदार को वापिस नही की गई है, अर्थात विभाग में ही जमा है, वर्तमान में ग्राम गढला में स्थायी पेयजल व्यवस्था हेतु पानी के स्टोरेज हेतु सम्पवेल का प्रावधान किया जाकर योजना की पुनरीक्षित डी.पी.आर बनाई गई है, जिसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। शासन द्वारा स्वीकृति उपरांत योजना में शेष कार्य शीघ्र कराया जायेगा। उन्होने कहा है कि योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता नही की गई है। 

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