जमानत नियम है, निरूद्ध अपवाद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन



श्योपुर, 14 फरवरी 2025

  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार शर्मा के आदेश के पालन में व  लीलाधर सोलंकी, विशेष न्यायाधीश की अध्यक्षता में आज जिला जेल, श्योपुर में नालसा व सालसा की योजनाओं के प्रति जागरूकता हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में  लीलाधर सोलंकी, विशेष न्यायाधीश श्योपुर द्वारा उपस्थित बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएमडब्ल्यूपी (सीआरएल) नंबर 04ध्2021 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 एवं 31.01.2023 के अंतर्गत जमानत संबंधी नियम के बारे में बताते हुये उन्हें इस बात से अवगत कराया कि जिन बंदियों की जमानत नहीं हुई है वह बंदी लीगल एड डिफेंस कांउसिल्स के माध्यम से जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। क्योंकि न्याय का यह सिद्धांत है कि अपवादित स्थितियों के अतिरिक्त बंदियों को जमानत की सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। शिविर के दौरान लीगल एड डिफेंस कांउसिल्स में नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा बंदियों से चर्चा करवाई गई व जिन बंदियों के अधिवक्ता नहीं थे, उनके निःशुल्क अधिवक्ता फॉर्म भरवाये गये। साथ ही बंदियों को दिन-प्रतिदिन मिलने वाले भोजन ठीक तरह से उपलब्ध हो रहा है या नहीं? के बारे में भी पूछा गया। 

उक्त शिविर में लीलाधर सोलंकी, विशेष न्यायाधीश,  अरूण कुमार खरादी, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती बबीता होरा शर्मा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सुश्री ऋचा भट्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी,  एन.एस. राणा, जेल उपाधीक्षक, जिला जेल, श्योपुर सहित जेल स्टाफ व बंदीगण उपस्थित रहे। 

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