अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर बंदियों को किया कानूनी रूप से जागरूक

 

श्योपुर, 10 दिसंबर 2024

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आज जिला जेल श्योपुर में नालसा व सालसा की योजनाओं के प्रति जागरूकता हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर के दौरान उपस्थित बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएमडब्ल्यूपी (सीआरएल) न. 04/2021 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 एवं 31.01.2023 के अंतर्गत जमानत संबंधी नियम, नालसा की स्कीम- नालसा की स्कीम-नशा पीड़ितों के लिये विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिये विधिक सहायता योजना, बंदियों की पेशी, प्लीबार्गेनिंग, पैरोल का अधिकार, नालसा हेल्पलाईन नम्बर, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य के बारे में बताते हुए उन्हें अवगत कराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से बंदियों के जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं एवं आवश्यकतानुसार उच्च न्यायालय में भी प्रेषित किये जाते हैं। साथ ही बंदियों को दिन-प्रतिदिन मिलने वाला भोजन ठीक तरह से उपलब्ध हो रहा है या नहीं के बारे में. भी पूछा गया।

उक्त शिविर में  श्री लीलाधर सोलंकी, विशेष न्यायाधीश, श्रीमती बबीता होरा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री परवेज आलम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं श्रीमती शिखा शर्मा जिला विधिक अधिकारी, श्री व्हीएस मौर्य, जेल अधीक्षक सहित जेल स्टाफ व बंदीगण उपस्थित रहे। 

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